उदयपुर। राज्य सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश की अवमानना कर रही है। सरकार ट्रिब्युनल की ओर से रेत दोहन पर रोक के आदेश को लागू नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में निर्देश जारी किए लेकिन उनकी पालना भी नहीं की जा रही है। शहर में रेती बजरी धडल्ले से बेची जा रही है। इसे रोकने के लिए पहले तो ट्रिब्युनल के आदेश नहीं मिलने का बहाना किया गया और आदेश प्राप्त होने के बाद रोक हटाने की अपील ट्रिब्युनल में की है। अपील में ट्रिब्युनल से यह कहा जा रहा है कि रोक हटाई जाय, लेकिन जब रोक लगी ही नहीं है तो उसे कैसे हटाई जा सकती है। यह न्यायिक अवमानना का मामला है। रोक के बावजूद खनन होने देने में भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है।
रोक लगी ही नहीं तो हटाए क्या?
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