कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की पालना करने के लिए थानाधिकारियों को निर्देश

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उदयपुर, । कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने, शादी समारोह के दौरान विभिन्न वाटिकाओं में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान होन वाले शोर की रोकथाम तथा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिये जिला मजिस्टे्रट ने शहर के सभी थानाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट मो. यासीन पठान ने बताया कि आगामी दो-तीन माह में शहर में कई शादी समारोह आयोजित होंगे। उन्होंने शहर के सभी थानाधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित वाटिकाओं, होटलों, रिसोर्ट आदि में होने वाले समारोह में रात्रि १० बजे के पश्चात किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी से भी कहा है कि वे संबंधित थाने से निर्धारित समयावधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मय वॉयस मीटर के साथ पहुच कर कार्यवाही करें।

Shabana Pathan
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