उदयपुर। जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान के सबसे बड़े महाघूस काण्ड के मुख्य आरोपी निलम्बित शासन सचिव अशोक सिंघवी सहित चारों आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली गयी है।
जानकारी के अनुसार आज सुबह जोधपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में महाघूसकांड के चारों आरोपी अशोक सिंघवी, संजय सेठी, पुष्कर राज आमेटा और पंकज गहलोत की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चरों आरोपियों के अधिवक्ताओं द्वारा आधार पेश किये गए जिसमे मुख्य यह रहे कि आरोपी पिछले पांच माह से जेल में है, इसके अलावा इस मामले का चालान भी पेश होचुका है और अब अदालत में दस्तावेजों के अनुसंधान का मामला लंबा चलेगा इसलिए अब और जेल में रखना आरोपियों के नैतिक अधिकारों का हनन होगा। इन आधारों को सही समझते हुए न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने चारों आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।
गौरतलब है कि संजय सेठी,पंकज गहलोत, पुष्कर राज आमेटा उदयपुर की जेल में बंद है जब की अपनी सुख सुविधाओं के चलते अपनी अफसरी का रसूख से निलम्बित सचिव ने अपना ट्रांसफर जयपुर की जेल में करवा लेने के बाद वे जयपुर की जेल में ही बंद है। अशोक सिंघवी के जेल में ऐशोआराम की कई ख़बरें बाहर आचुकी है। महाघूस काण्ड के इस मामले में खान मालिक शेरखान की बिमारी के कारण मौत हो चुकी है जबकि शयाम सुन्दर, राशिद खान, धीरेंद्र की जमानत पहले ही होचुकी है।