उदयपुर, पत्रकारों के भूखंड आवंटन मामले में नगर विकास प्रन्यास द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर मंगलवार को न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर एवं आरएएस के खिलाप* जमानती वारंटी जारी करते हुए अगली पेशी में उपस्थित होने के आदेश दिए है।
श्रमजीवी पत्रकारों के भूखण्ड आवंटन मामले में कोर्ट में समझौते के बाद यूआईटी को आदेश दिए थे कि जिन पत्रकारों को आवंटन पत्र जारी किए जा चुके है उन्हें २१ दिनों में राशि जमा करा भूखण्ड का कब्जा दिलवाये जाने तथा १४ पत्रकारों के संबंधित में लंबित मामले को भी २१ दिनों में निपटाने जाने को कहा था। यूआईटी द्वारा कोर्ट के आदेश नहीं मानने पर पत्रकारों की और से इस संबंध में अवमानना का वाद दायर किया था। आठ माह के दौरान तीन पेशियों में प्रन्यास की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। आज पेशी के दौरान न्यायालय ने इस नाराजगी जताते हुए तत्कालीन प्रन्यास सचिव आर पी शर्मा और प्रन्यास के वर्तमान अध्यक्ष जिला कलेक्टर आशुतोष पेडणेकर के खिलाफ जमानती वारंट निकाल २१ अप्रेल को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया है।
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इस संबंध में वर्जिन लेकसिटी प्रेस क्लब के अधिवक्तअरूण जी व्यास से लिया जा सकता है।
कलेक्टर एवं आरएएस के विरूद्घ वारंट जारी
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