जयपुर मंत्रिमंडल ने राजस्थान शिक्षा सेवा नियम,1970 में संशोधन कर स्कूल प्राचार्य पदोन्नति के व्याख्याता व प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) के 50:50 को 67 व 33 प्रतिशत कर दिया है। इससे व्याख्याता ज्यादा संख्या में प्रधानाचार्य बन सकेंगे।
बैठक में प्रधानाचार्य के पांच हजार नए पद सृजित करने का फैसला भी हुआ। साथ ही, शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वाणिज्य, चित्रकला, संगीत एवं कृषि आदि विषयों में डिग्री धारी9 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति के लिए वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) का पद सृजित होगा। विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए वरिष्ष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के 485 पद सृजित किए जाएंगे।
महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता
राज्य मंत्रिमण्डल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के तहत चल रही पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 में संशोधन किया है। इसके तहत दुष्कर्म पीडिता को अब 2 लाख की बजाय 5 लाख रूपए की मदद दी जा सकेगी।
लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के तहत एक से पांच लाख रूपए तथा तेजाब हमले की पीडिता को एक लाख रूपए की जगह 3 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।