आरक्षण को तरसीं दुल्हनें

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brides-1423693647उदयपुर
प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टीएसपी) में 50 प्रतिशत ओपन आरक्षण प्रावधान के तहत सामान्य वर्ग की नव-विवाहिताएं आरक्षण लाभ को तरस रही हैं।

एक मामले में जहां आरपीएससी चयनित एक नव विवाहिता को सरकारी नौकरी में जाने के लिए टीएसपी का विशेष मूल निवास जारी करने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है तो अन्य मामले भी जनजाति आयुक्तालय के पास आ रहे हैं।

इन मामलों पर जनजाति आयुक्तालय ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर विशेष मूल निवास जारी करने संबंधी अधूरी जानकारी वाली अधिसूचना पर मार्गदर्शन मांग लिया है।

उदयपुर जिले के कोटड़ा में बिकरनी में उदयपुर शहर से शादी करके गई सपना औदिच्य ने कोटड़ा तहसीलदार से टीएसपी का विशेष मूल निवास मांगा तो तहसीलदार ने राज्य सरकार की इस बारे में जारी अधिसूचना में नव विवाहिताओं के बारे में मार्गदर्शन नहीं होने का हवाला देकर इनकार कर दिया।

तहसीलदार ने प्रार्थिया को जवाब दिया यह विशेष मूल निवास केवल टीएसपी क्षेत्र में 25 वर्षों से रह रहे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। इस पर प्रार्थिया ने इस जवाब को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।

गृह मंत्रालय से पूछा क्या करें
जनजाति आयुक्तालय ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर कहा है कि प. 15(2) गृह-9/2011 दिनांक 19 जुलाई 2013 और दिनांक 9 सितम्बर 2013 से जिनके परिवार अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष से निवास कर रहे हैं, उन्हें विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हुए हैं।

गैर अनुसूचित क्षेत्र से विवाह कर अनुसूचित क्षेत्र में आई एेसी महिलाएं, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हों, उन्हें विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई आ रही है। इस बारे में गृह मंत्रालय से स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए।

सरकार को रास्ता भी सुझाया
आयुक्तालय ने मंत्रालय को एक सिफारिश भी भेजी है कि क्रमांक एफ-15/1 (32) गृह-9/6 पार्ट दिनांक 28 अगस्त 2012 में अंकित तालिका के क्रम संख्या 4 पर वर्णित प्रावधान ‘उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और एेसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी है तथा जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं।

सामान्यतया राजस्थान की मूल निवासी मान ली जाएगी चाहे उसने अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी नहीं की हो।Ó की तर्ज पर एेसी महिलाएं जो विवाह कर गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में अपने पति के साथ निवास कर रही है और उनको 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उनके लिए भी नियमों में एेसे प्रावधान करने पर विचार किया जा सकता है। जिससे उनके टीएसपी के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई नहीं हो सके।

अब तक मिले मामले
राज्य सरकार के पास निम्न प्रकरणों में टीएसपी में शादी होकर आई दुल्हनों के तथा अन्य मामलों में प्रकरण आए हैं। इनमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारियां भी शामिल हैं।

उदयपुर : कोटड़ा पंचायत समिति के बिकरनी से सपना औदिच्य।
उदयपुर : ऋषभदेव में ढेलाणा पंचायत के पागरा से सुरेश त्रिवेदी

बांसवाड़ा : घाटोल से हेमंत स्वर्णकार
उदयपुर : झाड़ोल फलासिया में खरवड़ से लोकेश त्रिवेदी

उदयपुर : जावरमाइंस के रामनगर से प्रफुल्ल कुमार
बांसवाड़ा : वीके सक्सेना

यह हैं प्रावधान: राज्य सरकार की मौजूदा अधिसूचना अनुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 45 प्रतिशत आरक्षण एसटी वर्ग को, 5 प्रतिशत आरक्षण एससी वर्ग को तथा 50 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान ओपन किए हुए हैं। इस 50 प्रतिशत में सामान्य वर्ग सहित अन्य सभी वर्गों को शामिल किया हुआ है।

Shabana Pathan
Shabana Pathanhttp://www.udaipurpost.com
Contributer & Co-Editor at UdaipurPost.com

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