उदयपुर, पंचायत आमचुनाव २०१५ में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव में खडे हुए सभी उम्मीद्वारों को मतगणना दिवस के तीन दिवस में चुनाव व्यय लेखा प्ररूप ‘क‘ में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में सरपंच पद के उम्मीद्वार संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्घ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी।
उम्मीद्वारों को तीन दिवस में लेखा प्रस्तुत करना जरूरी
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