उदयपुर, राज्य के ४६ निकायों में आम चुनाव के लिए मतदान २२ नवंबर को होगा। मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मान्य १९ दस्तावेजों में से कोई भी एक वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने बताया कि इन दस्तावेजों में से फोटोयुक्त राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे के फोटोयुक्त फैमली कॉर्ड, फोटोयुक्त नरेगा पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पेंंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्घावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश आदि। फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लाना होगा।
इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, आयकर पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिए बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (Multipurpose National Identy Card) एवं आधार कार्ड को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता हैं।
मतदान के लिए १९ वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
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