उदयपुर। अ.भा. माहेश्वरी महासभा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उदयपुर जिला माहेश्वरी सभा के २७ जुलाई को हुए चुनावों को अवैध घोषित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करने के कारण पूर्व में इन चुनावों को स्थगित कर दिया था। किन्तु एक धड़े ने हठधर्मिता करते हुए चुनाव करवाएं एवं जिला सभा कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। केंद्रीय चुनाव समिति ने पूरे घटनाक्रम का विस्तृत अध्ययन एवं जांच करके पाया कि चुनावों में संविधान की घोर उपेक्षा की गई है। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की भी अवहेलना की गई है। इस कारण पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई। केंद्रीय समिति ने संविधान की अक्षरश: पालना करते हुए नए चुनाव करवाने के निर्देश दिए। नगर माहेश्वरी सभा के पदाधिकारियों ने चुनाव अवैध घोषित किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया एवं कहा कि यह समाज में विघटन की राजनीति करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। संरक्षक डॉ. सत्यनारायण माहेश्वरी, अध्यक्ष भुवनेश बांगड़, उपाध्यक्ष भगवानलाल मोहता एवं जगदीश देवपुरा, राजेश राठी, केएल समादानी सहित कई वरिष्ठ समाजजनों नें निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि इससे माहेश्वरी समाज में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सशक्त बनेगी।
उदयपुर जिला माहेश्वरी सभा के चुनाव अवैध घोषित
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