उदयपुर, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित स्थानीय स्तर गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की सूची २७ नवम्बर, १२ को जारी की थी। गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षात्कार उपरान्त आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग) के सफल अभ्यार्थियों को गाईड लाइसेन्स प्रदान किये जाने हैं।
पर्यटन विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग) के अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिनके विरूद्घ न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है एवं जिनके विरूद्घ पुलिस में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है वे कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, उदयपुर में गाइड लाइसेन्स के लिए निर्धारित शुल्क राशि रूपये १०० नकद एवं वर्तमान पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र कार्य दिवसों में दोपहर २ से ५ के मध्य जमा कराना सुनिश्चित करें। बिना वर्तमान पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, पर्यटक स्वागत केन्द्र, उदयपुर में सम्पर्क करें।
आरक्षित वर्ग को जारी किये जायेंगे गाईड लाइसेन्स
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