उदयपुर, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार शनिवार 1 फरवरी को सिर्फ महिला आवेदकों के लर्निंग एवं स्थायी लाइसेंस बनाये जायेंगे।
जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि आवेदकों को लर्निंग लाईसेंस बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ, पते का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी व नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित करा मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट साईज के नवीनतम फोटो के साथ उपस्थित रहना होगा ताकि लाईसेंस जारी करने में कोई असुविधा न हो। 50 वर्ष के अधिक आयु के आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने बताया कि स्थाई लाईसेंस के लिए आवेदकों का चालान परीक्षण हेतु संबंधित श्रेणी के वाहन साथ लाने होंगे ताकि वे परीक्षण अधिकारी के समक्ष सुगमता एवं दक्षता से वाहन चलाने की परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थायी लाईसेंस प्राप्त कर सके। शनिवार को लाईसेंस का शुल्क दिन में 3 बजे तक जमा किया जायेगा ताकि उसी दिन 5 बजे तक आवेदकों की परीक्षा लेकर लाईसेंस उन्हे दिये जा सकेंगे।
महिलाओं के लर्निंग व स्थाई लाइसेंस बनेंगे कल
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