उदयपुर। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट और वाहन अधिनियम में सजा का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे गृह विभाग को भेजा जा चुका है, कैबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
इसके तहत वर्तमान जुर्माना राशि को बढ़ाने और लगातार पकड़ में आने पर दस हजार रुपए तक जुर्माना करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके अलावा नशे में ड्राइविंग करने वालों के लाइसेंस पर कार्रवाई करने और लगातार होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।
मंजूरी के बाद लागू होगा
॥मद्य संयम के लिए कानून संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें गृह विभाग कानून संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर केबिनेट में रखेगा। वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
दिनेश कुमार, आबकारी आयुक्त