तैयबियाह स्कूल के जमीन सौदे में वक्फ बोर्ड शामिल

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taiyebiyah school, udaipur
उदयपुर। देहलीगेट पर तैयाबियाह स्कूल की ५१०० वर्ग फीट जमीन को बेचने क ी मंजूरी राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस ने दी है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन लियाकत अली खान ने क्रमददगारञ्ज को यह जानकारी दी। जब उनसे पूछा गया कि वक्फ एक्ट के अनुसार संपत्ति की नीलामी के बजाय उसे व्यक्ति विशेष को क्यों बेचा गया? तो उनका कहना था कि क्रआप इसे चुनौती दे सकते हैं।ञ्ज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का यह भी कहना था कि संपत्ति बेचान से हुई आय को नया स्कूल बनाने में खर्च किया जाएगा, इसके प्रति वे आश्वस्त हैं। इस बीच अपुष्ट सूत्रों ने बताया कि रजिस्ट्री सात करोड़ की कराई गई, लेकिन पूरा सौदा १० करोड़ रुपए में हुआ। इस प्रकार तीन करोड़ रुपए की बंदरबांट की गई है। पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने २५ मार्च, २०१३ को संपत्ति बेचान की मंजूरी दी, जिसमें ३० जनवरी को पारित रिजोल्यूशन का हवाला दिया गया है। यह मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि बेचान से मिलने वाली रकम से दूसरी जमीन खरीदी जाए, उसका इंद्राज राजस्थान वक्फ बोर्ड में कराया जाए तथा ये जमीन तालीम मकसद के लिए ही इस्तेमाल की जाए। इस जमीन के बेचान में मदरसा तैयबियाह सोसायटी, उदयपुर के सेके्रट्री सैफुद्दीन बोहरा की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह वहीं शख्स है, जो चेटक सिनेमा के सामने सार्वजनिक सुविधा की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करवा रहा है। बोहरा समाज के प्रवक्ता बी. मूमिन का कहना है कि उनके पूछने पर सैक्रेट्री ने स्कूल की जमीन नहीं बेचने की बात कहीं है। सैक्रेट्री सैफुद्दीन का कहना है कि उन्हें इस विषय में कुछ नहीं कहना है। उधर बोहरा यूथ के सैक्रेट्री यूसुफ अली ने सारे भंडाफोड़ के लिए क्रमददगारञ्ज को धन्यवाद दिया है। इसी बीच अंजुमन सैक्रेट्री फारूख हुसैन ने कहा है कि वक्फ की जमीन बेचना गलत है। समाज को अवगत कराना चाहिए था। एक भी व्यक्ति की आपत्ति रहते नीलामी भी नहीं की जा सकती है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा भूपाल सिंह ने उक्त जमीन का पट्टा बोहरा समुदाय की कन्याओं की शिक्षा के लिए सशर्त दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उक्त जमीन केवल कन्या शिक्षा के ही काम में ली जा सकेगी। किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। न ही रेहन, बेह, बख्शीस की जा सकेगी। यहां तक कि किराये पर भी नहीं दी जा सकेगी। पट्टे में यह चेतावनी भी अंकित है कि ऐसा पाए जाने पर भूमि मय बिल्डिंग जब्त कर ली जाएगी।

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