उदयपुर। अंबामाता थाना क्षेत्र के हरिदासजी की मगरी में मंगलवार सुबह पत्थरों से भरे ट्रैक्टर का टायर फट गया, इससे उछले पत्थर कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही छात्रा के सिर में घस गया। पत्थर इतनी गति से आया कि छात्रा के सिर की हड्डी तोड़कर अंदर घूस गया। छात्रा को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालात नाजुक बताई है। इधर, अंबामाता थाना में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ 279 व 337 में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर चोटिल करने का मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर पूरे दिन क्षेत्र में चर्चा रही।
घटनाक्रम के अनुसार खुशबू पुजारी (19) पुत्री बंशीलाल पुजारी निवासी हरिदासजी की मगरी गुरुनानक गल्र्स कॉलेज सेक्टर 4 में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। मंगलवार सुबह 7 बजे चौराहे पर कॉलेज बस के आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे में पत्थरों से ओवरलोड भरा ट्रैक्टर गुजरा। जैसे ही वो छात्रा के करीब से होकर गुजर रहा कि ट्रैक्टर का पिछला टायर (लेफ्ट साइड) फट गया। टायर के फटने के साथ धमाका भी हुआ।
इस दौरान उछला एक पत्थर छात्रा के सिर की हड्डी को तोड़ते हुए अंदर तक जा धंसा। पत्थर लगते ही छात्रा सड़क पर गिर गई तथा सब तरफ खून फैल गया। छात्रा को संभालने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हुए तब तक मौका पाकर चालक ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर फरार हो गया। क्षेत्रवासियों की सूचना पर अंबामाता थाना की पुलिस पहुंची। तब तक क्षेत्रवासी छात्रा को अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने मौका मुआयना करना चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
क्या है धारा 279 व 337 :
एडवोकेट मनीष शर्मा ने बताया कि धारा 279 व 337 का आशय लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर किसी को गंभीर रूप से चोटिल करना है। टायर में हवा का अधिक दबाव होने से टायर का फटना भी लापरवाही मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि किसी की मौत हो जाती है तो चालक के खिलाफ 304 मसलन लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर जान ले लेने तक का मामला दर्ज हो सकता है।