अलवर में कथित गोरक्षकों की बर्बर पिटाई से मुस्लिम शख्स की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अदालत ने कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी को लेकर राजस्थान के अलावा गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश से भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित गोरक्षकों के हमलों को लेकर पहले से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन मई को होगी। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ में गोरक्षा की आड़ में पहलू खान समेत मुस्लिम समुदाय के पांच लोगों को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था।
बुरी तरह घायल पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी। हरियाणा के नूंह जिले के पहलू खान ने जयपुर नगर निगम से पशुपालन के लिए गायों को खरीदा था, लेकिन कागजात दिखाने के बावजूद गोरक्षा की आड़ में गुंडों ने उनकी बर्बर पिटाई की थी।
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. इस मामले में अगली सुनवाई अब तीन मई के बाद होगी.
इस याचिका में पूनावाला ने गोहत्या और उससे जुड़ी हिंसा के 10 मामलों का जिक्र किया था. इसमें पूनावाला ने अलवर में 55 साल के एक आदमी की हत्या का भी हवाला दिया था.
पूनावाला ने अपनी याचिका में गोरक्षकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इन्हें नियंत्रित करने में बिल्कुल अप्रभावी साबित हो रही है. पूनावाला ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में गोरक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.