उदयपुर सलमान खान को कालहिरण मामले में सुनाई गयी पांच साल की सज़ा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गयी है जिसकी सुनवाई सात मई को होगी। पहली सुनवाई है इसलिए सलमान खान के आने की संभावना कम ही जताई जा रही है।
काला हिरण शिकार मामले में आरोपी फिल्म सलमान खान को दी गई पांच साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गयी जिस पर सुनवाई सात मई को होगी. सलमान की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई जा सकती है. पहली सुनवाई में आने की संभावना कम है।
गौरतलब है कि गत 5 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने करीब 20 साल पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सुपर स्टार सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, सोनाली व तब्बू को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया था. सजा सुनाने के बाद सलमान खान सात अप्रैल तक जेल में रहे. सात अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी.
जमानत मिलने के बाद सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था. सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान को 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी थी. साथ ही सलमान को अदालत की अनुमति बिना विदेश जाने पर पाबंद किया था. पिछले दिनों सलमान अदालत से अनुमति लेकर ही विदेश गए थे. सेशन न्यायाधीश ने इस मामले में सात मई की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की थी. बताया गया है कि सात मई को सलमान के जोधपुर आने की संभावना कम है. उनकी तरफ से सेशन न्यायालय में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है. गौरतलब है कि सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देवकुमार खत्री व जमानत देने वाले जिला एवं सेशन जज रविन्द्र कुमार जोशी दोनों का ही तबादला हो चुका है. अब जिला एवं सेशन जज चन्द्रकुमार सोनगरा सलमान के मामले में सुनवाई करेंगे.