उदयपुर. पर्यावरण प्रदूषण रोकने और स्कूल, कॉलेजों में परीक्षाओं के समय शादियों में साउंड सिस्टम तेज बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए नगर परिषद व पुलिस को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हर वाटिका पर ध्वनि प्रदूषण की वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगाया जाएगा।
सोमवार को पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नगर परिषद, थाना प्रभारियों, उपखंड अधिकारियों की अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। इस बैठक में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले नियमों पर चर्चा की गई।
शहर में नगर परिषद और गांवों में उपखंड अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में यूआईटी सचिव आर.पी. शर्मा, खेरवाड़ा उपखंड अधिकारी मोहनलाल वर्मा, यूआईटी अधीक्षण अभियंता अनिल नेपालिया सहित शहर के थानाप्रभारी, वृत्ताधिकारी मौजूद थे। बैठक पर शहर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधिकारियों में चर्चा हुई।
यह करेंगे प्रयास
वाटिका संचालकों से पुलिस अधिकारी मिलकर समझाइश करेंगे। वहां वैधानिक चेतावनी का बोर्ड भी लगाएंगे। बोर्ड पर जुर्माना व कानूनी जानकारी भी दी जाएगी। पुलिस विभाग थाना क्षेत्र में आने वाली वाटिकाओं के संचालकों व प्रबुद्धजन को कानूनी जानकारी देंगे। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद, उपखंड अधिकारी स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
हर क्षेत्र के अपने नियम
प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एचआर कसाना ने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में अलग-अलग क्षेत्रों में नियम भी निर्धारित हैं। उसके अनुसार शोर पर सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दे रखे हैं। संबंधित पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, नगर परिषद, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।