उदयपुर, लापरवाही पूर्वक बाइक चला कर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी चालक को दोषी मानते हुए न्यायालय ने दो वर्ष कारावास व ५ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार २० अगस्त २००६ को प्रदीप कुमार पालीवाल ने हाथीपाल थाने में रिपोर्ट दी कि १७ अगस्त सांय उसके पिता श्याम सुन्दर बापनों की सेहरी मालदास स्ट्रीट घर से कोर्ट चौराहे की तरफ जारहे थे। इस दौरान इण्डियन एयरलाईन्स के सामने पिछे से आई बाइक ने उन्हें चपेट में लेकर घायल कर दिया।जिन्हें उपचार के लिए हास्पीटल पहुचाने के बाद २० अगस्त को पिता की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने बाइक चालक गीता भवन गारियावास निवासी जगदीशचंद्र पुत्र भवरलाल अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने ९ गवाहों को सुनने व ७ दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जगदीश को दोषी मानते हुए दो वर्ष का कारावास व ५ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।