जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति बैठक
उदयपुर, । जिला जन अभाव एवं जिला सतर्कता समिति की शुक्रवार को आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर बी.आर.भाटी ने निर्देश दिये कि समिति में दर्ज प्रकरणों में संबंधित विभाग तथ्यात्मक सूचना अविलम्ब उपलब्ध करायें जिससे प्रकरण अनावश्यक लम्बित न हो।
भाटी की अध्यक्षता में कुल २२ प्रकरणों पर सुनवाई हुई जबकि दो प्रकरण नए दर्ज हुए। बैठक में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकान एवं प्लाट के पट्टे देने बाबत् नगर परिषद आयुक्त सत्यनारायण आचार्य ने बताया कि वर्तमान में चल रहे प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम में कुल २९ पत्रावलियों का आवेदन व राशि जमा कराने पर निस्तारण कर दिया जायेगा।
इसी प्रकार सीसारमा व बूझडा नदी को चौडा करने के प्रकरण में तकनीकी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने तथा शिला द्घिवेदी द्वारा लावारिस व्यक्ति के नाम से भूमि हथियाने के प्रकरण में पुराने संदर्भित आदेशों को समिति में पेश करने फतहनगर-सनवाड में मण्डी विस्तार हेतु अवाप्त ८७.२ बीघा भूमि के बाबत् उपखण्ड अधिकारी को अगली बैठक में वास्तविक रिपोर्ट से अवगत कराने को कहा। फिलहाल इस भूमि पर पट्टे जारी करने पर रोक लगी हुई है।
भाटी ने नलवाया चौक में अतिक्रमण हटाने के मामले मेंं नगर परिषद को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। वहीं पुराने झर्झर मकान में काबिज महिला को बेदखल करने के प्रकरण में प्रशासन एवं समाज के प्रबुद्घ लोगों के सहयोग से समझाईश करने की जरूरत बतायी।
बैठक में अन्य लम्बित प्रकरणों में संबधित प्रार्थी को अगली बैठक में मौजूद रहने की सूचना देते हुए संबधित विभागों को प्रभावी आदिनांक सूचना के साथ हटाने के निर्देश दिये गए। प्रार्थिया अनुप कौर के साथ पुत्र-पुत्रवधू द्वारा मारपीट के मामले एवं गायत्री नगर में अनाधिकृत मकान बनाने के मामले में संतोषजनक कार्रवाई हो जाने पर इन्हें निस्तारित कर दिया गया।