उदयपुर.10वीं बोर्ड की परीक्षा देने गई फतहनगर निवासी नाबालिग छात्रा का स्कूल गेट से अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी संदीप पुत्र दिनेश सुराना को पोस्को एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज विरेंद्र कुमार जसूजा ने सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी युवक को किशोरी का अपहरण करने और अन्य आपराधिक धाराओं के अंतर्गत भी सजाएं सुनाई गई।
फतहनगर थाने में दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के पिता ने 21 मार्च 2014 को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 21 मार्च को उसकी बेटी की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। नाबालिग को उसको बेटा परीक्षा केंद्र तक छोड़ने गया था।
इसके बाद संपन्न परिवार से तालुक रखने वाला संदीप नाबालिग को गुमराह करके वैन में बैठाकर डबोक लाया। जहां पहले से एक टैक्सी तैयार थी। किशोरी को टैक्सी से महाराष्ट्र के भूसावल अपने मित्र संजय के घर ले गया।
किशोरी को 22 से 31 मार्च तक 10 दिन संजय के घर में कैद कर के रखा रखा गया। इस दौरान अभियुक्त संजय ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
किशोरी को 22 से 31 मार्च तक 10 दिन संजय के घर में कैद कर के रखा रखा गया। इस दौरान अभियुक्त संजय ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
10 दिन बाद संदीप किशोरी को बस में बिठा कर भूसावल से किसी अन्य शहर ले जाने का प्रयास कर रहा था। उसकी तलाश में जुटी महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदीप को भूसावल बस स्टैंड पर धर दबोचा था। किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त करा के फतहनगर लाया गया।