उदयपुर. जिला न्यायालय की एक महिला वकील की नाबालिग बेटी को हाथ मिलाने के लिए मजबूर करने के आरोपी किराना व्यवसायी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम चंद्र सिंह झाला ने बालकों का यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम-2012 (पोक्सा एक्ट) के तहत 2 वर्ष की कड़ी कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा गुरुवार को दी।
शहर के लखारा चौक निवासी अधिवक्ता संगीता अरोड़ा ने 6 मई 2013 को किराना व्यवसायी हरीश जैन के खिलाफ धान मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में संगीता ने बताया कि वह नियमित रूप से वकालात की प्रैक्टिस करने कोर्ट जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में दोनों बेटियों की देखरेख गट्टू बाई तेली करती है।
लखारा चौक में मारू किराना स्टोर का मालिक नाई निवासी हरीश जैन उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखता है व इशारे करता है। 6 मई को अपराह्न साढ़े 3 बजे प्रार्थिया की 12 वर्षीय बड़ी बेटी गट्टू बाई की छत पर थी। अभियुक्त सुरेश ने छत पर पहुंच कर बालिका से जबरन हाथ मिलाने का प्रयास किया था।
किशोरी के मना करने पर आरोपी ने उसे 20 मिनट तक धूप में खड़े रहने की सजा दी। मजबूर होकर बालिका के हाथ मिलाने पर सहमत होने पर उसने छत से उतरने दिया।
लोक अभियोजक प्रणय सनाढ्य ने अभियुक्त के खिलाफ आठ गवाह और पांच दस्तावेज अदालत में प्रदर्शित कराए थे। सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश झाला ने आरोपी हरीश को दोषी माना और दो साल कैद की सजा सुनाई।