चुनाव में नामांकन पत्र में हेराफेरी के आरोप में राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी पर हुई FIR तो ली हाईकोर्ट की शरण

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उदयपुर. विधानसभा चुनाव के तहत राजसमंद विधायक के लिए प्रस्तुत नामांकन पत्र में हेराफेरी कर विधायक बनने के आरोप पर राजनगर थाने में दर्ज एफआईआर के विरुद्ध अब उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने हाईकोर्ट की शरण ली है।

न्यायिक सूत्रों के किरण माहेश्वरी ने जरिये एडवोकेट डॉ. सचिन आचार्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। सिंगल बैंच में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। राजनगर थाने में 170/2017 के तहत दर्ज प्रकरण के विरुद्ध उच्च शिक्षा मंत्री माहेश्वरी ने यह याचिका दायर की है। इधर, थाने में मंत्री पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कांगे्रस द्वारा विरोध जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है।

डीजे कोर्ट से याचिका खारिज

उल्लेखनीय है कि जितेंद्र खटीक के परिवाद पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा 4 मई को धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राजनगर थानेदार को निर्देश दिए थे। मगर 11 मई मंत्री माहेश्वरी व अतिरिक्त कलक्टर ब्रजमोहन बैरवा ने जरिये अधिवक्ता रामचंद्र देवपुरा के पुनरीक्षण याचिका जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश कर दी। सुनवाई के बाद 27 मई को मंत्री व एडीएम के वकील देवपुरा ने पुनरीक्षण याचिका को नोट पे्रस (वापस उठाना) कर दिया, जिस पर न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर थी और नीचली अदालत के आदेशानुसार एफआईआर राजनगर थाने में दर्ज करने के आदेश दिए। इसके चार दिन बाद राजनगर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और जांच के लिए सीआईडीसीबी उदयपुर को फाइल रेफर कर दी।

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