udaypur.वोटिंग बूथ में मोबाइल फोन से अपने वोट देते हुए फोटो लेना महंगा पड़ सकता है। अगर ऎसा किया तो तीन महीने की जेल हो सकती है।
निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई वोटर वोटिंग बूथ में अपनी फोटो मोबाइल फोन से लेता है और इसे सोशयल साइट्स पर पोस्ट करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और तीन महीने की जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल कुमार झा ने बताया कि, “आयोग ने पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाना मना है। अगर मतदाता अपना मोबाइल बूथ पर ले भी जाते हैं, तो उन्हें फोन को बूथ अधिकारियों को सौंपना होगा।”
हालांकि पोलिंग बूथ के बाहर वोटिंग स्याही से रंगी उंगली को दिखाते हुए फोटो लेना और पोस्ट करने में कोई नियम आड़े नहीं आता है। पर चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि पोलिंग बूथ में ऎसी हिमाकत नहीं करें।
गौरतलब है कि वोटिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाना निषेध है। देखने मे आया है कि चुनाव प्रचार के दौरान लोग अपने-अपने हिसाब से वोट डालने के लिए अपनी फोटो (सेलफाई) फेसबुक और टि्वटर पर पोस्ट कर रहें हैं।