उदयपुर। देश भर में बहुचर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में नगर विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया की अंतरिम जमानत अवधि २१ जून तक बढा दी गई है। श्री कटारिया के समधी और एडवोकेट रोशनलाल जैन ने क्रमददगारञ्ज को फोन पर यह जानकारी दी।
श्री जैन ने बताया कि सीबीआई को मुंबई हाईकोर्ट मेंआज मय सुबूतों के जवाब पेश करना था, लेकिन उसने जवाब पेश नहीं किया, इसलिए कटारिया जी की अंतरिम जमानत अवधि अगली पेशी २१ जून तक के लिए बढ़ा दी गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि सीबीआई ने जवाब पेश करने के लिए २७-२८ जून तक की मोहलत मांगी लेकिन अदालत ने उसकी यह मांग ठुकराते हुए २१ जून को जवाब पेश करने के आदेश
दिए हैं। श्री जैन ने यह भी कहा कि सीबीआई जब तक मुंबई हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं करेगी तब तक कटारिया की अंतरिम जमानत की अवधि बहाल रहेगी।
गौरतलब है कि इस मामले के अनुसंधान में सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र पेश करते हुए भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया, उद्योगपति विमल पाटनी और दो पुलिस अधिकारियों को प्रमुख आरोपी बनाया है।