उदयपुर, गुलाबबाग़ में इमली वाले बाबा में भवन निर्माण के लिए नगर निगम से मांगी गयी स्वीकृति में दो आपत्तियां आई है। तथा इस मामले को अब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भेजा जायेगा व् जिला कलेक्टर की जाँच के बाद ही स्वीकृति मिल पायेगी ।
रिलिजियन एक्ट के तहत जिला वक्फ कमेटी ने राज्य वक्फ कमिटी से एन ओ सी ला कर गुलाब बाग़ स्थित हज़रत सैयद शाह अब्दुल शकूर साबिर अली चिश्ती उर्फ़ इमली वाले बाबा की दरगाह पर भवन निर्माण कि स्वीकृति नगर निगम से मांगी थी नगर निगम ने ५ जुलाई को आम सुचना जारी कर आपत्तियां मांगी थी, जिसमे उद्यान अधीक्षक व् हिन्दू संगठन कि आपत्ति आई जिसमे कहा गया कि यह गुलाब बाग़ नगर निगम के अधीन नहीं है और मालिकाना हक भी नगर निगम का नहीं है।
आपत्तियों और धार्मिक मामला होने पर इस पर निर्माण स्वीकृति जिला कलेक्टर से ही मिलेगी जो पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर की जाँच के बाद ही संभव है । निर्माण स्वीकृति की फ़ाइल अब जिला कलेक्टर को सोंपी जायेगी ।गौर तलब है कि राज्य सरकार ने गुलाब बाग़ को नगर निगम को हस्तांतरित करने के आदेश दिए है लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ।
गुलाबबाग में निर्माण स्वीकृति मांगने पर आईं दो आपत्तियां
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