उदयपुर | रिश्वतमामले में भ्रष्टाचार निवारण मामलों के विशिष्ट न्यायालय के प्रसंज्ञान लेने के बावजूद राजनीतिक प्रभाव से सरस डेयरी चेयरमैन बनीं डाॅ. गीता पटेल के निर्वाचन पर जयपुर के पंच निर्णायक एवं संस्थागत विकास अधिकारी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं।
पूर्व डेयरी चेयरमैन कांग्रेस के जग्गा राम पटेल परिवादी सूरज प्रकाश पुत्र परमानंद मेहता निवासी अदकालिया, सलूंबर देवी लाल पटेल निवासी बाणाकलां, सराड़ा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपत्ति दर्ज कराने डेयरी पहुंचे थे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने डेयरी गेट पर आपत्तियां लेने से मना कर दिया था। सूरज प्रकाश देवी लाल ने जयपुर जाकर डाॅ. गीता पटेल के चेयरमैन पद पर निर्वाचन को अवैध बता कर परिवाद दर्ज कराया था। इस पर संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लिमिटेड जयपुर ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 60 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के 22 सितंबर को हुए निर्वाचन अस्थाई रूप से स्थगित कर दिए।
डेयरी के एमडी उमेश गर्ग को ये आदेश शनिवार दोपहर में मिले। स्टे आदेश की प्रति गीता पटेल के मयूर काम्पलेक्स स्थित निवास पर डेयरी कर्मचारी के हाथों भिजवा दी गई है। डा. पटेल को आदेश दोपहर बाद मिला। जयपुर से संस्थागत विकास अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी खुद डाक लेकर पहुंचा था। संस्थागत विकास अधिकारी अजयवीर सिंह ने स्टे आदेश 24 सितंबर को जारी किए थे जबकि डा. गीता पटेल 22 सितंबर को निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुई थी।