उदयपुर. एंगलिंग (कांटे और डोर से मछली पकड़ना) खेल भी है।इस लिहाज से इस खेल का रोमांच अब शहरवासी और पर्यटक महज दस रुपए में पास सकेंगे। शहर के करीबी तालाब, पोखरों में एंगलिंग के लिए मत्स्य विभाग मछली पकड़ने के लिए एक दिन और एक साल के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है। अब तक 30 लाइसेंस जारी किए गए हैं।
मत्स्य विभाग के उप निदेशक आर.एम. श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग तालाबों से एक दिन और एक वर्ष तक एंगलिंग के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है। शौकीन लोगों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।ऐसे लोग कार्यालय में आवेदन कर लाइसेंस ले सकते हैं। यह व्यवस्था होने से पर्यटकों को भी तालाब में एंगलिंग के दौरान नेचर के साथ एंडवेंचर की अनुभूति होगी। चूंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मछलियों को सूची से बाहर करते हुए इसे पकड़ने और शिकार से पाबंदी हटा दी गई है। इसलिए यह खेल अवैध भी नहीं है।
मछली का व्यापार नहीं कर सकते आवेदक : शौक से मछली पकड़ने के लिए एक दिन का 10 रुपए तथा एक वर्ष का 300 रुपए शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क के साथ आवेदक को दो फोटो के साथ एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें मछली पकड़ना मात्र शौक दर्ज कराना होगा। मछली का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा।