उदयपुर, पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मोबाईल पर धमकी देकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से ५० लाख रूपये फिरोती मांगने व नहीं देने पर पुत्र का अपहरण करने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार सूरजपोल थानान्र्तगत सर्वऋतु विलास निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्यारेकृष्ण पुत्र गोपीचंद अग्रवाल ने आजम खां नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। कि १० जुलाई को मोबाईल पर फ़ोन कर बदमाश ने स्वयं को आजम बताते हुए ५० लाख रूपये फिरोती की मांग की तथा रकम नहीं देने के एवज में पुत्र का अपहरण करने की धमकी दी। प्यारेलाल ने धमकी मिलने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दी थी। जिसकी नंबरों के आधार पर की गई जांच में उक्त कॉल मुम्बई से आने व आरोपी की रिश्तेदार के नाम सीम होने की पुष्टि होने पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। प्यारेकृष्ण वलीचा में ट्रांसपोर्ट एवं प्रोपर्टी का व्यवसाय करने के अलावा खेरवाडा में किराणा होल सेल का कारोबा करता है। उक्त कारोबार को उसके अलावा पुत्र रितेश, मनीष संभालते हैं जो डेली खेरवाडा से घर आना जाना करते हैं। शहर में उद्योगपतियों, होटल व्यवसायी, मार्बल व्यवसायी सहित कई लोगों को आजम के नाम से मोबाईल पर धमकी देकर फिरोती की मांग करने की लगातार वारदाते बढने से शहर के उद्योगपतियों एवं व्यापारियोंमें दशहत का माहौल हैं। दर्ज प्रकरणों में की गई जांच में सभी कॉल मुंबई से आने की पुष्टि होने के बाद अनुसंधान के लिए गई टीम को भी कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा।उसके बावजूद धमकियों का दौर जारी है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए राज्य के डी जी पी हरीश मीणा ने आरोपी आजम की सूचना देने वाले को ५० हजार रूपये इनाम देने एवं सूचनादाता का नाम गोपनीय रखने की घोषणा की। आजम सोहराबुद्दीन एनकाउन्टर के मामले में सी बी आई का मुख्य गवाह है। गवाह बनने के बाद से आरोपी शहर छोड कर मुबई में शरण लेकर अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर फिरोती की मांग किये जा रहा है।