- उपभोक्ताओं को टरका रहे बैंक, मार्गदर्शी बैंक भी कायदे से बेखबर
- राजसमंद.
5, 10 या किसी भी मुद्रा का सिक्का लेने से कोई भी बैंक या व्यापारी इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक या व्यापारी मना करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में भारतीय मुद्रा अपमान अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अपर्याप्त स्टाफ व ज्यादा काम के बोझ तले दबे सरकारी व निजी बैंक सिक्के जमा करने से ही उपभोक्ता को टरका रहे हैं। गंभीर समस्या के बावजूद न तो चेस्ट बैंक शाखा अधिकारी व लीड बैंक अधिकारियों को नियमों की जानकारी है और न ही जिला प्रशासन गंभीर है। इसका खमियाजा आमजन व व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।
- बैंकों की मनमानी से बढ़ा भ्रम
5, 10 या अन्य छोटी राशि के सिक्के लेने से बैंकों में जमा करने से इनकार करने की मनमानी की वजह से लोगों में सिक्के बंद होने का भ्रम बढ़ गया। बैंकों की गंभीर लापरवाही के बावजूद न तो जिला मार्गदर्शी बैंक द्वारा कोई ध्यान दिया गया और न ही जिला प्रशासन गंभीर है। इस कारण आमजन परेशान है।
- सिक्के बंद होने की अफवाह
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न तो 5 या 10 रुपए का कोई सिक्का बंद किया है और न ही नकली बाजार में है। 10 व 15 लाइन वाले सिक्के रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किए गए हैं, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया कि कोई नकली नहीं है। पहले जो सिक्के जारी किए, उसमें 15 लाइनें थी, जबकि नए सिक्के में दस लाइनें ही है। लोगों के साथ ही व्यापारी भी भ्र्रमित हो रहे हैं।
सिक्के लेने से मना किया तो होगी FIR, कोई भी बैंक या व्यापारी लेने से नहीं कर सकता इनकार
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