प्रीतिभोज पर कटारिया को नोटिस, 24 घंटे में जवाब तलब

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वोटरों को लुभाने के लिए कराया प्रीतिभोज
निर्वाचन विभाग रखेगा ऐसे आयोजनों पर पैनी नजर

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उदयपुर, शहर में राजनीतिक दलों पर चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही सामूहिक प्रीति भोज कर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संंबंध में शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को विभिन्न स्थलों पर सामूहिक प्रतिभोज को लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नोटिस भी जारी किया गया है। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी ने कटारिया से २४ घंटे में जवाब तलब किया है।
उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गुलाबचंद कटारिया को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने जारी किया है। जिसमें प्रत्याशी द्वारा १४ नवम्बर को शक्तिनगर कम्युनिटी हॉल मे १०००. से अधिक मतदाताओं को दीपावली स्नेह मिलन की आ$ड में भोजन कराने, १५ नवम्बर को सत्यम शिवम वाटिका में २०००. से अधिक मतदाताओं को भोजन कराने तथा १६ नवम्बर को पुष्प वाटिका (अम्बामाता) में प्रचार हेतु एल.सी.डी. का उपयोग एवं १५०० से अधिक मतदाताओं को भोजन कराने संबंंधी प्रकरणों मे २४ घंटे मे जवाब तलब किया गया है।
मामले में निर्वाचन विभाग तब हरकत में आया जब ऐसे प्रीतिभोज के आयोजनों की लगातार शिकायत उन्हें मिल रही थी। इस संबंध में कांग्रेस के शहर विधानसभा प्रत्याशी दिनेश श्रीमाली ने रविवार रात्रि को गणगौर घाट पर अन्नकूट की आ$ड में भाजपा द्वारा प्रीतिभोज के आयोजन की शिकायत की थी। अन्नकूट के आयोजनकर्ता भूमि व्यवसायी ने इसे अपना निजी कार्यक्रम बताया था। यह व्यवसायी भाजपा का कार्यकर्ता भी है। कांग्रेस ने इस प्रीतिभोज को भाजपा शहर विधानसभा सीट के प्रत्याशी द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा आयोजन बताया था। इस प्रीतिभोज में करीब २००० से २५०० लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी।
इधर, निर्वाचन विभाग सतर्कता बरतते हुए अब ऐसे आयोजनों पर अपनी पैनी नजर रखेंगी। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों द्वारा आमजन को प्रलोभन के उद्देश्य से आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक भोज जैसे आयोजनों पर क$डी नजर रखी जाएगी। सभी मेरीज गार्डन्स/वाटिकाओं के मालिकों से कहा गया है कि वे ऐसे आयोजनकर्ताओं की पहचान सुनिश्चित करते हुए कारण एवं भोज में शामिल होने वालों की संख्या आदि का विवरण पूर्ण मे लिखित में लेना सुनिश्चित करेंगे। इस बाबत उल्लंघन संबंधी जानकारी मिलने पर निर्वाचन विभाग दोषी वाटिका संचालक/आयोजक निर्वाचन आयोग के तय नियमों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

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