नयी दिल्ली। गीतिका शर्मा खुदकुशी केस की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और मामले के मुख्य आरोपी गोपाल कांडा पर अप्रकृतिक सेक्स का आरोप लगाया है। कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कांडा के खिलाफ पहली नजर में आईटी कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, खुदकुशी के लिए उकसाने, साजिश रचने और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने अप नी चार्जशीट में कांडा के खिलाफ ना तो बलात्कार और ना अप्राकृतिक सेक्स के आरोप दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट ने खुद से ही इन दोनों आरोपों को भी जोड़ दिया। गौरतलब है कि एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करने वाली 23 साल की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में कांडा और उसकी कम्पनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। जिसके बाद हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल कांडा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।