उदयपुर। महाराणा भूपाल राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय में कार्यरत मेल नर्स रमेश पुरोहित के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश अदालत ने हाथीपोल थाना पुलिस को दिए है। एसीजेएम कनिष्ठ शहर उत्तर ने कर्मचारी नेता सत्यवीर सिंह तंवर की एफआईआर दर्ज करके धारा ४२०,४०६,४६७,४६८,४७१,३८४/३४ तथा १२० बी के तहत तफ्तीस करने के आदेश दिए है। श्री तंवर के एडवोकेट संजय शाह ने बताया कि वादी के अनुसार रमेश पुरोहित ने दस्तावेजो में हेराफे री करके गलत जन्मतिथि के आधार पर सालभर ज्यादा नौकरी करके सरकार से धोखाधड़ी की है। श्री पुरोहित ३१ अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं।
मेल नर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला
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