राज्य में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा, अब कोई भी व्यक्ति नहीं सोएगा भूखा

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उदयपुर। गांधी जयंती के अवसर पर जिले के चयनित परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को दो रुपये प्रति किलो गेहूं, एक रुपये किलो मोटा अनाज एवं तीन रुपये किलो चावल वितरित किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुधवार को गिर्वा पंचायत समिति में आयोजित न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न वितरण के लिए जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार दिया है। अब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा।

उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी का देखा गया सपना साकार हो रहा है। योजना से गरीब एवं चयनित परिवार को भोजन का अधिकार प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के लागू होने के पश्चात आदिवासी बाहुल्य इस जिले के के करीब 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा। गिर्वा प्रधान सुखबीर कटारा, विवेक कटारा ने भी संबोधित किया। जिला रसद अधिकारी एम.एल. चौहान सहित कई लोग मौजूद थे।

राज्य कार्मिकों की उपस्थित में होगा वितरण :

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र लोगों को चालू माह की 20 से 30 अक्टूबर तारीख तक उपभोक्ता अवधि में पात्र लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। इस दौरान प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर राज्य कार्मिक की उपस्थिति में वितरण कार्य संपन्न होगा।

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