राजस्थान के अलवर में गौरक्षा के नाम पर हिंसा का शिकार हुए पहलू खान के मर्डर के मामले में नया मोड़ आ गया है. राजस्थान पुलिस ने एफआईआर से हत्या के 6 आरोपियों को बाहर कर दिया है.
खास बात ये है कि पुलिस ने उन छह आरोपियों को क्लीन चिट दी है, जिनके नाम खुद पहलू खान ने मरने से पहले बताए थे. आपको बता दें कि 55 साल के पहलू खान और उनके बेटे पर गौरक्षकों ने अलवर में तब हमला किया था जब वो जयपुर के मवेशी मेले से गाय और बछड़े खरीदकर अपने घर हरियाणा ले जा रहे थे.
ये घटना एक अप्रैल की है. तब किसी ने पहलू खान की पिटाई का वीडियो बना लिया था, जिसमें देखा जा सकता है कि पहलू खान को जमीन पर गिराकर बड़ी बेरहमी से पीटा गया. इस घटना की गूंज संसद में भी सुनी गई.
अस्पताल में इलाज के दौरान मरने से पहले पहलू खान ने अपने बयान में छह लोगों के नाम लिए थे. ये नाम एफआईआर में दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया. हालांकि, वीडियो के आधार पर पुलिस ने दूसरे सात लोगों को गिरफ्तार किया. उनमें दो अभी भी जेल में है, जबकि 5 को जमानत मिली हुई है.
आज CID CB ने पहलू खान के जरिए दिए गए छह नामों को एफआईआर से बाहर कर दिया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसा कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि इन छह लोगों ने पहलू खान पर हमला किया था.
पुलिस के मुताबिक, वीडियो और फोटो में ये लोग नहीं देखे गए हैं. GPS डेटा से ये जानकारी मिलती है कि घटना के वक़्त ये लोग मौक-ए-वारदात से काफी दूर थे. आपको बता दें कि पहलू खान की मौत के बाद पुलिस ने एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज की, जिसमें पहलू खान के परिवार पर जानवरों की तस्करी का मामला बनाया गया.
हालांकि, पहलू खान के बेटे ने गाय खरीदने की रसीद दिखाई थी. इसपर पुलिस का कहना है कि उसने रसीद दिखाई, लेकिन उसके पास राजस्थान से गाय दूसरे सूबे में लेने का अनुमति पत्र नहीं था.