उदयपुर, पेंशनर्स क लिए अब आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य होगा जिससे आने वाले समय में भविष्य निधी एवं पेंशन आदी का भुगतान आधार कार्ड के पंजीयन के आधार पर ही किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण अधिनियम १९५२ के तहत आवृत समस्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आधार कार्ड का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय अरूण कुमार ने बताया कि समस्त नियोत्त*ा उनके संस्थान मे कार्यरत समस्त कर्मचारियों के आधार कार्ड का पंजीयन करवा कर उसकी सूचना प्रति कार्यालय को भिजवाएं तथा ईसी तरह सभी ईपीएस पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करते समय आधार कार्ड पंजीयन संख्या का इन्द्राज करवा कर आधार कार्ड की प*ोटो कापी संलग्न करें ताकि पेंशनर को भविष्य में पेंशन सीधे उनके खाते में भिजवाई जा सके।