अभिनेता रणबीर कपूर को कोर्ट ने दोषी माना

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सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान का मामला

दो सौ रूपये जुर्माना वसूला

उदयपुर, सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने के आरोपी फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर को सोमवार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए २०० रूपये का जुर्माना किया जो उनके अधिवकता के.के.पुरोहित ने कोर्ट में जमा कराया।

उल्लेखनिय है कि २ माह पूर्व फिल्म ये जवानी है दिवानी की शूटिंग के दौरान गणगौर घाट पर रणबीर द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान किया गया था जिस पर एक स्थानिय युवक द्वारा कोर्ट में वाद दायर किया था जिसका सम्मन रणबीर को भेजा गया। सोमवार को रणबीर कपूर के अधिवकता के.के.पुरोहित ने प्रार्थना पत्र पेश किया एसीजे (जेडी) उत्तर प्रथम के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने रणबीर को सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने का आरोपी मानते हुए जुर्म तय किया व २०० रूपये जुर्माना लगा दिया। अधिवकता पुरोहित द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करते हुए जुर्म स्वीकार किया व २०० रूपये कोर्ट में जमा करा दिये तथा जज ने भविष्य में धुम्रपान ना करने की सलाह दी।

 

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