Udaipur मे फटा Corona बम, Mask नहीं लगाया तो खैर नहीं || Udaipur Post Bulletin || 21-11-2020 || Cbc News Rajasthan

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Headlines :-

खबर 1 – एसीबी की कार्यवाही में उदयपुर-नाथद्वारा में मकानशोभागपुरा में बुटिक, 5 कृषि भूमि, 4.13 लाख नकद मिले, 23 खातों में मिले 25 लाख रुपये

खबर 2 – लूट और वृद्ध की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैदएडीजेे-4 के पीठासीन अधिकारी ने सुनाया फैसला

खबर 3 – दीवाली बाद फटा काेराेना बम डेढ़ माह बाद 145 नए रोगी, 1633 बैड रिजर्व किएत्योहारी माहौल में हम सोशल डिस्टेंसिंग-मास्क को भूले तो बढ़ी महामारी

खबर 4 – शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर अब मंजूरी जरूरी, 2 दिन की छूट के बाद फिर धारा 144

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खबर 1 – एसीबी की कार्यवाही में उदयपुर-नाथद्वारा में मकानशोभागपुरा में बुटिक, 5 कृषि भूमि, 4.13 लाख नकद मिले, 23 खातों में मिले 25 लाख रुपये

Udaipur.  एसीबी की टीम ने कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद शुक्रवार सुबह एएसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता (एसई) गिरीश कुमार जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की। टीम उनके उदयपुर में आशीर्वाद नगर स्थित घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही टीम ने एसई को गुड मॉर्निंग बोलते हुए परिचय दिया और कार्रवाई शुरू कर दी।जांच में शोभागपुरा स्थित व्यवसायिक भूखंड पर बुटिक और अन्य दुकान के दस्तावेज मिले ताे तुरंत ही एक टीम वहां रवाना कर दी। एक टीम पटेल सर्कल स्थित बिजली निगम कार्यालय पहुंची। संपत्ति के दस्तावेज मिलते गए, कार्रवाई का दायरा बढ़ता गया। नाथद्वारा में रिहायशी मकान की जानकारी मिलते ही राजसमंद एसीबी टीम को वहां भेजा गया।पांच जगह दिनभर जांच चली। सभी जगह से नकदी सहित 20 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज मिले। अधिकारियों ने बताया कि जोशी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद गोपनीय जांच शुरू की गई। प्राथमिक जांच में अभियंता के पास आय से अधिक संपत्ति होना पाया गया। एसीबी एएसपी सुधीर जोशी ने बताया कि कुछ संपत्ति गिरीश जोशी की पत्नी गीतांजलि के नाम की भी मिली है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।शाेभागपुरा स्थित 2 हजार स्क्वायर फीट का व्यवसायिक भूखंड{कुंडाल गांव में करीब 4 बीघा का कृषि फार्म बड़गांव के पावड़िया गांव में 9 बीघा कृषि भूमि आशीर्वाद नगर स्थित 2600 स्क्वायर फीट में बना रिहायशी मकान शोभागपुरा में 6896 स्क्वायर फीट कृषि भूखंड करीब 50 लाख के बेनामी कृषि भूमि के अनुबंध पत्र इसवाल के सेलू गांव में अन्ना पुत्र रूपा के नाम पर 3.14 हैक्टेयर कृषि भूमि बैंक खातों में प्राथमिक जांच में 25 लाख रुपए कैनरा बैंक की मधुबन शाखा के लॉकर की चाबी जोशी और उनके परिवार सदस्यों के नाम पर एसबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर में 23 खाते {एलआईसी और बॉन्ड निवेश के दस्तावेज मिले।

 

खबर 2 –  लूट और वृद्ध की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैदएडीजेे-4 के पीठासीन अधिकारी ने सुनाया फैसला

Udaipur.  घर में घुसकर नगदी और जेवर लूटकर वृद्ध की हत्या के मामले में दोषी खेरोदा मावली डांगीयान निवासी प्रवीण पुत्र किशनलाल मेहता, बाठेड़ा खुर्द निवासी राधेश्याम उर्फ राजू मेनारिया आर मेनार निवासी मनोज पुत्र घनश्याम मेनारिया को एडीजे-4 कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30-30 हजार रुपए अर्थदंड भी दिया। मामले में अपर लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 21 जून 2014 को जयकुमार जैन ने खेरोदा पुलिस को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि पिछली रात को फूफाजी गजेंद्र जैन ने रात 3.30 बजे फोन पर सूचना दी कि तुम्हारे दादाजी भंवरलाल जैन की हत्या कर दी है। अहमदाबाद से उदयपुर आया और दादी अमृता बाई से बात की। उन्होंने बताया कि शाम को खाना खाने के बाद दादा और मैं छत पर सोने गए थे। रात करीब 1.30 बजे 4-5 बदमाश आए और  हमें पकड़कर जेवर के बारे में पूछताछ की। दोनों के कपड़े से हाथ से बांध दिए और तुम्हारे दादा के मुंह में कपड़ा ठुस दिया। जिस कारण नीचे जाने के बाद उनको नगदी के बारे में बता दिया। उन्होंने नगदी ली आर गले से सोने की चैन निकालकर ले गए। दादा की कपड़ा ठूसने के कारण मौत हो गई।बदमाशों के भागने के बाद आवाज लगाई तो पड़ोसी आए फिर सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तीन अभियुक्ताें काे मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार और एक अपचारी को डिटेन किया है। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने आईपीसी धारा 460, 394 और 302 में आजीवन कैद आर अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

खबर 3 – दीवाली बाद फटा काेराेना बम डेढ़ माह बाद 145 नए रोगी, 1633 बैड रिजर्व किएत्योहारी माहौल में हम सोशल डिस्टेंसिंग-मास्क को भूले तो बढ़ी महामारी

Udaipur.  दीपावली के बाद उदयपुर में काेराेना बम फटा है। शहर में 44 दिन बाद शुक्रवार काे एक ही दिन में 145 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 100 शहरी हैं ताे 45 ग्रामीण। इससे पहले 6 अक्टूबर को उदयपुर में 145 संक्रमित सामने आए थे। पिछले छह दिनों में जिले में 535 संक्रमित मिले हैं, वहीं एक माह बाद संक्रमितों का आंकड़ा सौ पार पहुंचा है। इससे पहले 20 अक्टूबर को 102 संक्रमित मिले थे। इसके चलते दो माह बाद फिर कोरोना के एक्टिव केस 491 हो गए हैं, जिनमें से 388 संक्रमित होम आइसोलेशन हैं और 103 गंभीर संक्रमित ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल सहित विभिन्न कोविड हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। कोरोना से अब तक उदयपुर के 150 संक्रमितों की जान जा चुकी है। सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी के अनुसार यह शहर में काेराेना की दूसरी लहर है। इसकी राेकथाम के लिए आरएनटी सहित विभिन्न अस्पतालों में 1633 बैड रिजर्व कर दिए हैं। आरएनटी के एमबी और ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में 514 बैड्स उपचार निशुल्क उपलब्ध रहेगा। निजी अस्पतालों के शेष 1119 बैड्स पर भर्ती होने वाले संक्रमितों को प्रदेश सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। निजी अस्पतालों में भामाशाह कार्ड धारकों को राहत मिलती रहेगी। अब तक 8419 संक्रमित, रिकवरी 92 प्रतिशत : सीएमएचओ डॉ. खराड़ी ने बताया कि संक्रमण की इस दूसरी लहर से बचने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते समय मास्क आवश्यक रूप से पहनें, क्योंकि अभी मास्क ही वैक्सीन है। दो गज की दूरी के साथ-साथ बार-बार हाथों को साबुन से धोने या किसी भी सतह को छूने के बाद सेनेटाइजेशन करने की आदत काे अभी बनाए रखना हाेगा। उदयपुर में अब तक 8419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7778 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं यानी उदयपुर में कोरोना रिकवरी रेट 92 प्रतिशत है।

 

खबर 4 –  शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर अब मंजूरी जरूरी, 2 दिन की छूट के बाद फिर धारा 144

Udaipur. दीपावली बाद उदयपुर में बढ़ते काेराेना संक्रमण काे राेकने के लिए शुक्रवार काे प्रशासन ने फिर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत अब शादी समारोह में जहां 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने के लिए परमिशन लगेगी, वहीं शवयात्रा में 20 से ज्यादा लाेग शामिल नहीं हाे सकेंगे। पंचायत चुनाव की सभाओं में परमिशन के बाद अधिकतम 250 लाेग ही एकत्रित हो सकेंगे। इसके लिए भी परमिशन तभी मिलेगी जब सभा स्थल की क्षमता 500 लोगाें की होगी। सार्वजनिक स्थानों पर जहां पांच से ज्यादा लाेग जमा नहीं हाे सकेंगे, वहीं रैली, जुलूस, सभा, धरना, सार्वजनिक समारोह इत्यादि पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में लागू किए हैं, जो 19 जनवरी 2021 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च को प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। इसके साथ ही उदयपुर में कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार 18 नवंबर तक लगातार बढ़ाया जाता रहा। अब 20 नवंबर को मध्यरात्रि 12 बजे से फिर धारा 144 लगाकर जिलेभर के सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई हैं। हालांकि इस बीच दाे महीने पहले अनलाॅक-6 के दाैरान राहत का दायरा बढ़ाया गया था, जिसे अब फिर कम किया गया है। अब सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क और दो गज की दूरी के नियम की पालना करनी होगी।

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