परिवहन विभाग की एमनेस्टी स्कीम 2015 लागू

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वाहन मालिको को देय कर पर शास्ती व ब्याज पर मिलेगी छूट
उदयपुर, परिवहन विभाग द्वारा ऐसे मोटर यान जिनके विरुद्ध विभाग की बकाया मांग चल रही है के संबंध में ऐसे वाहन स्वामियों के हित में बहुप्रतीक्षित एनमेस्टी स्कीम 2015 लागू की गई है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि ऐसे मोटर यान जिन पर पूर्व के वर्षो का कर बकाया है, ऐसे वाहनों को 31 मार्च 2012 तक देय कर पर शास्ती एवं ब्याज पर राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में ऐसे मोटरयान जो नष्ट हो चुके है, उन पर मोटरयान कर, विशेष पथ कर, सरचार्ज ब्याज एवं पेनाल्टी में पूर्ण रूप से छूट दी गई है। जबकि ऐसे मोटरयान जो नष्ट नहीं हुए है, उनकी बकाया कर राशि पर देय ब्याज व पेनाल्टी में ही 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए छूट दी गई है। वाहन मालिकों को छूट के बाद शेष बकाया मांग राशि इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा करानी होगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से इस स्कीम का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

Shabana Pathan
Shabana Pathanhttp://www.udaipurpost.com
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