पहले दिन एक भी नामांकन नहीं, भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी इंतजार में

Date:

नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया आरंभ
नामांकन की अंतिम तिथि ११ नवम्बर
१४ को वापस ले सकेंगे अभ्यार्थी नाम, १५ को चुनाव चिन्ह का आवंटन
उदयपुर, उदयपुर नगर निगम चुनावों को लेकर लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुक्रवार से आरंभ हो गई। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बावजूद भी एक भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया है। वहीं भाजपा व कांग्रेस ने तो अभी तक वार्डों में चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ११ नवम्बर होगी, जबकि नामांकन पत्रों की संवीक्षा १२ नवम्बर को की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार १४ नवम्बर तक अभ्यर्थि वापस लेने की अंतिम तिथि होगी वहीं १५ नवम्बर को चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। २२ नवम्बर को सुबह ७ से शाम ६ बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना २५ नवम्बर की सुबह ८ बजे से होगी। २६ नवम्बर को अध्यक्षीय पदों का निर्वाचन होगा वहीं उपाध्यक्षीय पदों का निर्वाचन २७ नवम्बर को होगा। आज सायं तक कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया।
आवेदकों की रही भीड:
नगर निगम चुनावों को लेकर शहर के ५५ वार्डों में हलचल तो शुरू हो गई परन्तु अब तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। वहीं निगम चुनाव में आवेदन के लिए विभिन्न पार्टियों के आवेदकों की जिला कलेक्ट्री में भी$ड रही। आवेदक अब तक २६३ आवेदन फार्म ले जा चुके है। इसके साथ ही जिला कलेक्ट्री व नगर निगम में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आवेदकों की भीड रही।
लेनी होगी पुर्वानुमति
उदयपुर नगर निगम एवं कानोड पालिका क्षेत्र में चुनाव प्रसार के तहत जारी निषेधाज्ञा आदेशों में सुबह ८ से रात्रि १० बजे के बीच ही ध्वनि विस्तारकों की निर्धारित ध्वनि में ही उपयोग की अनुमति होगी। जूलूस व रैली के लिए पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। चल वाहनों में भी ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग के संबंधी पहले से सक्षम अनुमति लेनी जरुरी होगी। साथ ही वर्जित क्षेत्रों में किसी भी हालत में ध्वनि विस्तारकों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
सांप्रदायिक सद्भाव व लोकशांति कायम रखने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत चुनाव क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम, उदयपुर एवं नगरपालिका, कानोड की सीमा के भीतर धारा १४४ के प्रावधानों के तहत उक्त क्षेत्र की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
क्षेत्रीय थानाधिकारी अधिकृत
समुचित सुरक्षा उपायों की दृष्टि से दोनों क्षेत्रों की सीमा में रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति एवं अशांति फैलाने वाले शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों में दर्ज शस्त्र, राईफल, पिस्टल, १२ बोर, टोपीदार बंदूक आदि नगरनिगम/पालिका चुनाव २०१४ में अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि से एक सप्ताह की समयावधि के भीतर पुलिस तहसील में जमा करने के लिए क्षेत्र थाना अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इन हथियारों को मतगणना परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह के पश्चात् स्वत: ही नियमानुसार लौटा दिया जाएगा।

Shabana Pathan
Shabana Pathanhttp://www.udaipurpost.com
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