बेटी का सिर काटने वाला दोषी करार, सजा का ऎलान आज

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Udaipur।जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीएस कुमावत ने बेटी का सिर धड़ से काट उसकी हत्या करने के आरोपित बाप को दोष्ाी माना है। न्यायाधीश सजा के मामले में शनिवार को फैसला सुनाएंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जून 2012 को चारभुजा तहसील के डूंगरजी का गुड़ा गांव निवासी आरोपित ओगड़सिंह सोलंकी पुत्र दौलतसिंह ने अपनी बेटी मंजू देवी की ( 20) तलवार से सिर काट कर नृशंस हत्या कर दी थी।

गुस्से में पागल ओगड़सिंह मुण्ड चोटी से पकड़कर गांव में घूमता रहा था। तत्कालीन चारभुजा थानाप्रभारी लालसिंह ने आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच मेें पता चला कि आरोपित बेटी के चाल चलन से नाराज था। कई बार उसने मंजू को समझाया था, लेकिन जब वह नहीं मानी तो ओगड़ सिंह ने उसकी हत्या कर दी।

लोक अभियोजक प्रदीप सांचीहर ने बताया कि मामले में 18 गवाह पेश किए गए, लेकिन सुनवाई के दौरान अधिकांश गवाह अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन पुलिस द्वारा बरामद तलवार पर लगा खून, ओगड़सिंह के कपड़ों के खून के धब्बों के डीएनए को जब मृतका के डीएनए से मिलान किया गया तो यह एक पाया गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट व पुलिस तफ्तीश के आधार पर न्यायाधीश ने मामले में ओगड़सिंह को दोषी पाया। सजा के बिन्दु पर शनिवार को विचार कर अंतिमरूप से फैसला सुनाया जाएगा।

चर्चित रहा मामला

बेटी की इस तरह नृशंस हत्या करने का यह मामला खासा चर्चित रहा था। जिला मुख्यालय, उदयपुर व जयपुर स्थित कई महिला संगठनों की खूब भत्र्सना की थी। महिला मंच व पीयूसीएल जयपुर की महिला संगठनों ने गांव में जाकर विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य मानवाधिकारी के दल ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। इधर, आरोपित ओगड़सिंह के लिए भी काफी लोगों में सहानुभूति दिखीा।

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