आधार कार्ड के नाम पर पेंशनधारियों को किया जा रहा है परेशान
उदयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सरकारी दस्तावेज में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने का आदेश दिया हो, लेकिन लगता है कि डाक विभाग के लिए यह आदेश कोई मायने नहीं रखते। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सभी पेंशनधारियों की पेंशन सीधे खाते में जमा होनी है। ऐसे में खाता खुलवाने के लिए बुजुर्ग उपभोक्ता डाकघर पहुंच रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है। विभागीय कर्मचारी उपभोक्ताओं को ऊपरी निर्देश का हवाला देते हुए आधार कार्ड के बिना खाता नहीं खोलने की बात कह रहे हंै। शहर के अधिकतर डाकघरों में यही हाल है। पेंशनधारियों ने इसकी शिकायत विभागीय अफसरों से भी की, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ।
गौरतलब है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी, लेकिन कई बार एक ही व्यक्ति के नाम दो-तीन मनीऑर्डर जारी हो गए, तो कई लोगों के यहां मनीऑर्डर पहुंचे ही नहीं। इसको देखते हुए सरकार ने पेंशनधारियों की रकम सीधे खाते में जमा करने की अनिवार्यता लागू कर दी। ऐसे पेंशनधारियों के शून्य बैलेंस पर डाक घर में खाते खोले जा रहे हैं।
केवल यह जरूरी है : डाकघर में खाता खुलवाने के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ), पासपोर्ट साइज फोटो और पेंशनधारी का स्वयं डाकघर में उपस्थित होना जरूरी है।
यह वैकल्पिक है : आधार कार्ड यदि भविष्य में जारी हो गया तो, उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल सकेगी।
डाकघर के कर्मचारी आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो वे गलत है। आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हमने आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कहीं से शिकायत आई है, तो सभी पोस्ट ऑफिस में निर्देश दे दिए जाएंगे। -एलएस पटेल, संभाग सहायक निदेशक, उदयपुर पोस्ट ऑफिस
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाक विभाग!
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