जिले में धारा 144 लागू, हथियार जमा होंगे

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लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती उपाय शुरू
चित्तौडग़ढ़। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रशासन व पुलिस विभाग जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अलर्ट हो गया है। इसके तहत पूरे जिले में धारा 144 के तहत निषेधात्मक प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। पुलिस की ओर से लाइसेंसी हथियार जमा किए जाएंगे।
एडीएम हरजीराम अटल ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर वेद प्रकाश ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव-2014 के दृष्टिगत संपूर्ण जिले में पांच मार्च से आगामी 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत जिले में बिना सक्षम अधिकारी से 24 घंटे पूर्व अनुमति के सभा, समारोह, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, बंद आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, तेज धारदार या घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा और न इनका सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन कर सकता है। राजकीय या गैर राजकीय संपति पर बिना मालिक की पूर्वानुमति के चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री का उपयोग नहीं हो सकता, न ही कोई आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन, लेखन या ठेस पहुंचाने वाला नारा लगाएगा। बिना अनुमति के ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग भी नहीं हो सकता। चुनाव तैयारी के संबंध में कलेक्टर की प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद एसपी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि जिले में भयमुक्त मतदान व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत पुलिस तंत्र पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। आपराधिक व्यक्तियों को पाबंद किया जाएगा। लाइसेंसी हथियार जमा किए जाएंगे, जबकि अवैध हथियारों की धरपकड़ की जाएगी।
यह भी संयोग:
जिले में प्रशासन व पुलिस की नई टीम के बीच वर्तमान एसपी प्रसन्न कुमार खमेसरा ऐसे अधिकारी है, जो पांच साल पूर्व के विस व लोस चुनाव के दौरान भी इसी जिले में थे। तब खमेसरा जिला मुख्यालय पर एएसपी थे और अब एसपी है। पत्रकारों के साथ बातचीत में खमेसरा ने खुद भी इसे सौभाग्य बताते हुए कहा कि पिछला अनुभव काम आएगा।

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