उदयपुर. अब राज्य कर्मचारी यदि शराबी है तो उसका आधा वेतन उसकी पत्नी के खाते में जमा होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब जांच कमेटी को संबंधित कर्मचारी की मां और बच्चे इसकी पुष्टि करेंगे।
मद्य निषेध कमेटी की सिफारिश को आबकारी विभाग ने नियम संशोधन के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिया है। इसमें संशोधन के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसमें जांच का दायरा भी शामिल किया गया है।
बताया गया कि शराबी से परेशान परिवार की शिकायत पर ही पत्नी के खाते में संबंधित कर्मचारी का आधा वेतन जमा किया जाएगा।
शिकायत की पुष्टि के लिए जांच भी होगी। नियम में संशोधन का प्रस्ताव डीओपी तक पहुंच चुका है और जल्द ही इसके लागू होने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इसे लागू किया जा सकता है।
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ऐसे करें शिकायत
जिस विभाग में कर्मचारी कार्यरत है, उसके मुख्य अधिकारी को इसकी शिकायत पत्नी या परिवार के सदस्यों को देनी होगी।
ऐसे पता लगाएंगे सच
जांच कमेटी इसमें परिवार के साथ बच्चों से भी पूछताछ करेगी। इसमें कर्मचारी के शराबी होने और उससे परिवार परेशान होने पर निर्णय होगा।
तब पत्नी को मिलेगा वेतन
पीडि़त पत्नी से दस्तावेज लेकर विभाग के अधिकारी ही बैंक में खाता खुलवाएंगे। उसके बाद आधी तनख्वाह काटकर संबंधित बैंक खाते में जमा कराने का प्रस्ताव वित्त नियंत्रक के मार्फत जिला कोष कार्यालय भेजा जाएगा। तब आधा वेतन पत्नी के खाते में जमा होगा।
दायरे में होंगे ये कर्मचारी
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी जिनका कोष कार्यालय से वेतन बनता है। केंद्र सरकार या निजी कंपनियों के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
कंपनियों में भी सख्ती संभव
किसी भी कंपनी का प्रबंधन आदेश जारी होने के बाद अपने स्तर पर कर्मचारियों के घर सुधार के लिए नियम बना सकता है।
परिवार प्रभावित होने पर होगी कार्रवाई
नियमित शराब पीने वाले कर्मचारियों को इस दायरे में लिया गया है। वह यदि वेतन का अधिकांश हिस्सा शराब पर खर्च करता है, जिससे परिवार प्रभावित होता है, ऐसे कर्मचारी इस दायरे में आएंगे।
कार्मिक विभाग को भेजे संशोधन के सुझाव
मद्य निषेध कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए डीओपी को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें नियम संशोधन के महत्वपूर्ण सुझाव शामिल कर भेजे गए हैं। उस पर विचार कर जल्द ही निर्णय लागू किया जाएगा। दिनेश कुमार, आबकारी आयुक्त