उदयपुर, । गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने ८ जनों के खिलाफ साठ लाख रूपये से अधिक की धोखाधडी करने का प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरणमगरी सेक्टर ११ स्थित श्रीराम इक्यूपमेट फायनेंस कम्पनी के मैनेजर योगेन्द्र सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह ने परिवार जरिये ८ जनों को खिलाफ कम्पनी से ऋण स्वीकृत करवा किश्ते नहीं चुकाने का प्रकरण दर्ज करवाया। कि राशमी चित्तोडगढ निवासी कुशाल सिंह, महिपाल सिंह पुत्र घानश्याम सिंह ने कम्पनी से ३० जुलाई ११ को २९ लाख रूपये का,रावत भाटा निवासी गोपाल दास पुत्र रामचन्द्र दास वैरागी व प्रताप पुरा चित्तौडगढ निवासी सुरेश पुत्र कन्हैयालाल धाकड ने २७ मई ११ को १८ लाख रूपये का,प्रतापगढ निवासी सुरेश पुत्र चतर सिंह धाबाई, अरूदास चोधरी पुत्र पूसाराम चौधरी ने २९ अप्रेल ११ को १२ लाख ६५ हजार रूपये का तथा सीमलवाडा डूंगरपुर निवासी दिलीप कुमार पुत्र नाथूलाल रोत, सुखलाल पुत्र तेजा ने १२ फरवरी १२ को ७ लाख ६५ हजार रूपये का कम्पनी से जेसी बी मशीनों पर ऋण स्वीकृत करवाया। उसके बाद से आरोपियों ने शर्तों के अनुसार किश्ते नहीं चुकाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसी तरह हिरणमगरी सेक्टी ११ निवासी सन्तोष पुत्र हरिशचन्द्र ने सेक्टर १३ निवासी सिम्पल जैन पत्नी राजेश जैन व राजेश पुत्र इन्द्रमज जैन के खिलाफ परिवाद जरिये धोखाधडी का प्रकरण दर्ज करवाया। कि २३ दिसंबर १२ को आवश्यकता होने पर आरोपी को १० लाख रूपये उधार दिये तथा बदले में लिया चैक बैंक में जमा कराने पर अनादरित हो गया।