उदयपुर में धारा 144 – रात 12 बजे से इंटरनेट बंद – साम्प्रदायिक सोहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते लिया फैसला।

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उदयपुर। जिला मजिस्ट्रेट बिष्णुचरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर बुधवार रात्रि 8 बजे से अगले आदेश तक जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र की बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना प्रदर्शन, रैली एवं भडकाऊ भाषण आदि सामुहिक आयोजनों करने एवं योजना बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार या लाठी लेकर नहीं घूम सकेगा। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर भडकाऊ एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले मैसेज पोस्ट करने, चित्र या वीडियो भेजने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

राणा के उदयपुर प्रवेश पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपदेश राणा नामक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गुरुवार को उदयपुर आने की बात कही है। उसके उदयपुर आने से माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए राणा के उदयपुर सीमा में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है।

स्पेशल सेल रख रही निगरानी

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष सेल का गठन किया गया है जिसके द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किये जा रहे पोस्ट, चित्र एवं वीडियो पर कड़ी निगरानी रखते हुए जांच की जा रही है। किसी व्यक्ति द्वारा घृणा एवं विद्वेष फैलाने वाले संदेश, टिप्पणी, चित्र या वीडियो प्रसारित किया जाएगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित

उदयपुर,संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा ने एक आदेश जारी कर उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए निलंबित कर दी है। इस दौरान विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही 2जी, 3जी व 4जी डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएसएस, एमएमएस, वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेगी। यह निलंबन बुधवार रात्रि 8 बजे से प्रभावी है।

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