अधिकतम पांच की संख्या में ही दी जाएगी अनुमति
बांसवाडा, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुंजबिहारी गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए है और अब ज्ञापन देने हेतु जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकतम पांच की संख्या में ही ज्ञापन देने हेतु अनुमति दी जाएगी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गुप्ता ने विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों, कृषकों, विद्यार्थियों, श्रमिक संगठनों एवं अन्य व्यििक्तयों द्वारा उनकी समस्याओं के निराकरण किए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु उन्हें जिला कलक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर रोका जावे। आदेश के मुताबिक उक्त संगठनों के प्रतिनिधियों में से प्रतिष्ठित, चुन्निन्दा प्रतिनिधियों जिनकी अधिकतम संख्या पांच हो, को ही ज्ञापन देने हेतु बिना किसी शोर-गुल के जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के चेम्बर में ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।चूंकि कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अलावा माननीय जिला एवं सेंशन न्यायाधीश का न्यायालय एवं अधीनस्थ अन्य न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई होने से तथा इसके अलावा उपखण्ड, जिला परिषद, तहसील, रसद, जिला कोष ,उप पंजीयक कार्यालयों सहित अन्य राजकीय कार्यालय स्थित होने से आये दिन ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु आने वाले जन समूह के कारण उक्त कार्यालयों में राजकीय कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है और साथ ही जिला कलेक्ट्रेट भवन जो कि लगभग अस्सी वर्ष (अनुमानित) पुराना होने से तथा सुरक्षा की दृष्टि एवं राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो इस दृष्टि से उक्त आदेश जारी किए गए है। उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों, कृषकों, विद्यार्थियों, श्रमिक संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी समस्याओं के निराकरण किए जाने के संबंध में ज्ञापन तेयार कर भारी तादाद में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ढोल-नगाडे बजाते हुए नारे बाजी करते हुए एवं शोर गुल करते हुए ज्ञापन प्र*स्तुत करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के चेम्बर में यथा संभव अधिकाधिक संख्या में ज्ञापन देने हेतु सम्मिलित होने की प्रवृति पायी गई है।