उदयपुर, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार भारतीय समयानुसार रात्रि १० बजे से प्रात: ६ बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध है। शेष अवधि के लिये भी सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा।
संभाीय आयुक्त डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की पूर्ण पालना आवश्यक है। इसके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर के माध्यम से शादी ब्याह, अन्य समारोहों, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों एवं व्याख्यानों से विद्यार्थियों की परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही मानक से अधिक ध्वनि प्रदुषण भी होता है। उन्होंने संभाग के सभी जिला कलक्टर्स से भी कहा है कि विभिन्न नागरिकों, विज्ञापनदाताओं एवं धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों से उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाये।