-माह में एक बार रसीद कटाओ और ओवरलोड वाहन चलाओ
उदयपुर। परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों को अघोषित छूट दे रखी है। ओवरलोड वाहन चालक माह में एक बार परिवहन विभाग के उडऩ दस्तों से सात से 15 हजार रुपए के बीच रसीद कटवाते हैं। इसके बाद वे महीनेभर तक ओवर लोडिंग वाहन चलाते हैं। पर्ची कटने के बाद इनके खिलाÈ न कार्रवाई होती है, न ही दोबारा चालान होता है। इसके लिए बाकायदा परिवहन विभाग के मुख्यालय स्तर के अधिकारियों ने दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं। ओवरलोड का यह गोल्डन टोकन तीन माह से चल रहा है। पहले एक ओवरलोड वाहन से प्रति माह जुर्माना वसूला जाता था। अब रसीद सिस्टम के कारण वह घटकर सात से 15 हजार रुपए हो गया है।
हर महीने कटती हैं पर्चियां : विभाग हर माह एक से दस तारीख तक अभियान चलाता है। मगर इसमें ओवरलोड वाहनों के खिलाÈ कार्रवाई नहीं होती, बल्कि मुख्यालय अधिकारियों के निर्देश पर एक माह तक गाड़ी को ओवरलोड चलाने के लिए सात से पंद्रह हजार रुपए के बीच की पर्चियां काटी जाती हैं। जिस ट्रक की पर्ची कट गई, वह उस माह ओवरलोड चल सकता है। उदयपुर से खेरवाड़ा रोड पर चलने वाले ओवर लोड वाहनो की पर्चियां देखी, तो हर कैटेगरी के वाहन की जुर्माना राशि समान थी, मगर वाहनों में ओवरलोड कई गुना ज्यादा था।
नियम क्या है :
-ओवरलोड गाड़ी का जुर्माना 30000 रुपए प्रति चक्कर होता है। एक माह में 15 से 18 चक्कर लग जाते हैं।
-गाड़ी का जुर्माना वसूला जाए, तो प्रति माह करीब पांच लाख रुपए बनता है। प्रदेश में 30 हजार ट्रक चल रहे हैं। उदयपुर शहर की लगभग पांच हजार से अधिक छोटी बड़ी ट्रक है, जो गाड़ी 25 टन पास है। उसकी 10,500 की पर्ची हर माह काटी जाती है। पर्ची कटवाने के बाद गाड़ी को 50 टन तक ओवरलोड ले जाने की छूट मिल जाती है।
ये हैं ओवरलोड की खुली छूट की दरें
परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों की खुली छूट के लिए दरें निर्धारित कर रखी है। मुख्यालय अधिकारियों ने उडऩ दस्तों को इसी हिसाब से पर्ची बनाने के निर्देश दे रखे हैं। छह चक्का ट्रक के प्रतिमाह 7500, 10 चक्का ट्रक के 10 हजार 500 और ट्रेलर के 12 हजार 500 रुपए।
दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, राजस्व का घाटा
परिवहन विभाग के पर्ची सिस्टम से सरकार को रेवन्यू नुकसान के साथ दुर्घटनाएं बढ़ रही है। सड़कों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरÈ इस व्यवस्था से ओवरलोड वाहनों का बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
वर्जन…
पर्ची कोई महीने भर का टोकन नहीं होता। वह एक बार का चालान होता है। अगर दूसरी बार वही वाहन ओवरलोड भरेगा, तो दुबारा चालान काटा जाएगा। ऐसे कोई विभागीय आदेश नहीं है। हर बार ओवरलोड वाहनों का चालान काटा जाता है।
-भंवरलाल, आरटीओ उदयपुर
परिवहन विभाग पर्ची सिस्टम से ट्रक ऑपरेटर को Èायदा पहुंचा रहे हैं। ओवर लोड लदान करने वाली Èैक्ट्रियों को Èायदा पंहुचा रहे हंै। यह परिवहन विभाग का अवैध टोकन पर्ची सिस्टम है, जो बंद होना चाहिए। ओवरलोड वाहनों का चालान नियमित रूप से होना चाहिए
-चंचल अग्रवाल, अध्यक्ष, उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन
परिवहन विभाग की ओवरलोड वाहनों को अघोषित छूट
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