उदयपुर। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत किन्नर, मानदेय आधारित आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों आदि को भी पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मांधातासिंह ने हाल ही राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि विशेष योग्य जन पेंशन नियम में अब किसी भी आय का व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित है एवं मूल रूप से राजस्थान का निवासी होकर 60 हजार रुपये सालाना से कम आय प्राप्त कर रहा हैे, पेंशन का पात्र होगा। नियम 4 (द्वितीय) में वर्णित किन्नर व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र उपखंड अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा संबंधित विकास अधिकारी या निकाय अधिकारी आदि की गठित समिति से प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार मानदेय पर कार्यरत आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन आदि को राजकीय सेवा में कार्यरत न मानकर नियमानुसार पेंशन स्वीकृत की जाएगी। वहीं वृद्घावस्था, विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2013 के नियमों में यह प्रावधान है कि प्रार्थी के पति, पत्नी या पुत्र के राजकीय सेवा अथवा राजकीय उपक्रम में सेवारत होने पर वह पेंशन प्राप्त करने का पात्र नही होगा।