लाभ देने के नाम पर धोखाधडी

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उदयपुर, फतहनगर थाना पुलिस ने जयपुर स्थित कंपनी व कर्मचारियों के खिलाफ लाभांश देने के नाम पर नकदी ने धोखाधडी करने का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार काकरवा हॉल फतहनगर निवासी निरंजन सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह ने परिवाद जरिये जयपुर पीएनबी बैंक रोड विण्डसर प्लाजा में स्थित लाईफ सोल्यूशेन ट्रेडमार्क प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी व कर्मचारी माली कोलोनी चांदपोल बाहर जयपुर निवासी मनौज पुत्र गणेशलाल सेनी, शितला मंदिर श्यामपुर रामगंज निवासी कुणाल पुत्र कर्पूरचंद कोठारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। कि वर्ष २०१० में आरोपियों ने फतहनगर स्थित वाटिका में कम्पनी की विभिन्न योजना एवं देय लाभ की जानकारी देकर १०० रूपये लेकर रजिस्टे्रशन किया ।इस दौरान आरोपियों ने ४५ दिन बाद देय लाभ भुगतान करने का वादा किया। इस पर कम्पनी की १८ माह की योजना के अन्र्तगत ३ लाख ८४ हजार ९३० रूपये जमा करवाये। इसके एवज में देय लाभ के लिए दिये गये चैक का आरोपियों ने भुगतान नहीं किया। संपर्क करने पर मोबाइल बंद मिला।

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